अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को भेजा मांग पत्र। जिसमे हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर रोपवे निर्माण व आनंद मैरिज अधिनियम के तहत हो सिखों का विवाह पंजीकरण की मांग की।।

सितारगंज। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) सरदार इकबाल सिंह ने श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग में रोपवे निर्माण व सिख समुदाय का विवाह पंजीकरण आनंद मैरिज अधिनियम के तहत करने की मांग की।

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित मांग पत्र में कहा गया है कि जनपद चमोली में स्थित सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर  घाघरिया (गोविंद धाम) से हेमकुंड साहिब तक 6 किलोमीटर रोपवे मार्ग स्वीकृत है। किंतु आज तक स्वीकृत रोपवे निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोपवे निर्माण से श्रद्धालुओं की यात्रा अल्प समय में सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो जाएगी।

 मुख्यमंत्री को संबोधित एक अन्य ज्ञापन में आयोग के उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में सिखों के विवाह पंजीकरण के लिए आनंद मैरिज अधिनियम पारित किया गया था। जिसके बाद से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने अधिनियम को लागू कर आनंद मैरिज अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण करना शुरू कर दिया था। उत्तराखंड में सिख समुदाय की अत्यधिक आबादी होने के बावजूद भी आज तक आनंद मैरिज अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष सरदार सिंह ने सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर रोपवे निर्माण वह आनंद मैरिज एक्ट के तहत विवाह पंजीकरण लागू करवाने की मांग की।

 

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