रुद्रपुर। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने मानसून सत्र के प्रारम्भ होने के दृष्टिगत जनपद अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आपदा सम्बन्धी घटना घटित होने की स्थिति में त्वरित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जनपद के सभी कार्यालयाध्यक्षों को आदेश दिए कि वे अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी करें कि वे अपने-अपने तैनाती क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक बने रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धितो से सम्पर्क स्थापित करके खोज-बचाव एवं राहत कार्यों में सहायता ली जा सकें। जिलाधिकारी ने समस्त कार्यालयाध्यक्षो को यह भी निर्देश दिये कि मानसून अवधि की समाप्ति तक अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा कोई भी कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारी के अवकाश स्वीकृत नहीं करेगें तथा स्वयं बिना जिलाधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51-80 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये गए है, जिसके उल्लघंन पर इस अधिनियम के तहत दण्डनीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।